ऊर्जा मंत्रालय, अधिसूचना, नई दिल्ली, दिनांक २ मार्च, २००५, जी.एस.आर. १५८ (ई) – विद्युत अधिनियम, २००३ (२००३ का ३६) की धारा १७६ की उप धारा (२) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर के गठन एवं कार्यों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाये हैं, अर्थात्:-
संक्षिप्त नाम एवं सूत्रपात
- इन नियमों को राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर नियम, २००४ कहा जा सकता है।
- सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ये नियम अस्तित्व में आ जाएँगे।
परिभाषाएँ
- इन नियमों में जबतक कि अन्यथा आवश्यक रुप से संदर्भित नहीं किया जाए, तबतक, –
- “अधिनियम” का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, २००३ से होगा
- जिन शब्दों और पदों का प्रयोग इसमें किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है, तो उनका अर्थ अधिनियम में दिये गए अर्थ के अनुरुप होगा
राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर का गठन-
- क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्रों के बीच इष्टतम समय निर्धारण तथा बिजली के प्रेषण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्र का गठन किया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर कहा जाता है।
- राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर नई दिल्ली में स्थित होगा, साथ ही इसका सहायता केन्द्र कोलकाता में अवस्थित होगा।
राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर के कार्य:
राष्ट्रीय ऊर्जा प्रणाली के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर शीर्ष निकाय के तौर पर निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-
- क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्रों के साथ समन्वयन में केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट ग्रिड कोड तथा प्राधिकरण द्वारा ग्रिड मानकों के अनुसार निर्दिष्ट अंतर-क्षेत्रीय सम्पर्क के संदर्भ में विद्युत के वितरण हेतु समय-सारणी का निर्धारण एवं प्रेषण करना;
- राष्ट्रीय ग्रिड के संचालन द्वारा अधिकतम मितव्ययिता एवं दक्षता को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्रों के साथ समन्वय करना;
- राष्ट्रीय ग्रिड के ग्रिड की सुरक्षा तथा संचालन की निगरानी करना;
- अपने नियंत्रण में विद्युत व्यवस्था की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार अंतर-क्षेत्रीय सम्पर्क का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना;
- राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय आउटेज कार्यक्रम हेतु क्षेत्रीय ऊर्जा समितियों के साथ समन्वय करना;
- अंतर-क्षेत्रीय स्तर पर ऊर्जा के विनिमय के लेखांकन के लिए क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्रों के साथ समन्वय करना;
- क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्रों के साथ राष्ट्रीय ग्रिड के तुल्यकालिक परिचालन के पुनर्नवीकरण हेतु समन्वय करना;
- अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा के विनिमय हेतु समन्वय करना;
- राष्ट्रीय ग्रिड योजना के निर्माण के लिए संबंधित प्राधिकरण तथा केंद्रीय प्रेषण उपयोगिता को परिचालन के संबंध में प्रतिक्रिया उपलब्ध कराना;
- उत्पादन कंपनियों से या लाइसेंसधारियों से विद्युत व्यवस्था के संदर्भ में केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट लेवी तथा इस प्रकार के शुल्क एवं प्रभारों का संग्रह करना;
- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश या नियमों के अनुसार प्रेषण प्रणाली के संचालन से संबंधित जानकारी का प्रसार करना।